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सड़क किनारे भवनों व दुकानों के लिए पार्किंग ज़रूरी 

बिना पार्किंग के एडीए नहीं करेगा नक्शा पास  आदेश जारी
आगरा। आवास विकास प्राधिकरण के तहत बनने वाले मकानों और दुकानों पर नियम विरूद्ध निर्माण कार्य को कर वाने वाले भूमि स्वमियों पर एडीए अब लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। जिससे वर्तमान में सड़क किनारे बनने वाले आवास और दुकानों को पहले पार्किंग की जगह निश्चित करनी होगी। उसके बाद ही विभाग द्वारा नक्शा पास किया जाएगा। ऐसा न करने पर एडीए की टीम के द्वारा निर्माण ध्वस्त भी किया जा सकता है। साथ ही उक्त भूमि स्वामी के साथ कानूनी कार्यवाही भी किए जाने का प्रावधान रखा गया है। यह जानकारी एडीए उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने दी है। उन्होंने बताया कि यह नियम एमजी रोड, फतेहबाद रोड व  कैंट रोड के सड़क किनारों पर बनने वाले भवनों और दुकानों पर लागू रहेगा। बस देखना यह है कि क्या एडीए की इस पहल से सड़कों पर जमा के हालातों को कुछ राहत मिलेगी भवन या दुकान में पार्किंग होने से वाहन नियमित रूप से एक उचित स्थान पर खड़े हो सकेंगे। बस संदेह ये है कि एडीए अपने इस नियम को कितनी सख्ती के साथ मान्य करवात है।
संवाद:- दानिश उमरी