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बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसे रोकें 1098 पर दें सूचना

आगरा। शुक्रवार को अक्षय तृतीया है, इस दिन कई शादियां होती हैं। इसी बीच बाल विवाह कराये जाने की कुप्रथा भी प्रबल होती है। इसको देखते हुए महिला एवं कल्याण विभाग द्वारा सख्ती बरती जाएगी। यदि आपके आस-पास बाल विवाह को अंजाम दिया जा रहा है तो आप चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल कर सकते हैं।
महिला कल्याण अधिकारी वर्तिका दीक्षित ने बताया    कि बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है। बाल विवाह कुरीति को समाप्त किये जाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है तथा बाल विवाह में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रविधान है। समाज में शिक्षित न होने के कारण लोग लड़के एवं लड़की के विवाह हेतु निर्धारित आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर होते हैं। समाज में फैली इस कुरीति को समाप्त करने हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा तभी यह कुरीति समाप्त होगी।
जिला सूचना कार्यालय द्वारा जन सामान्य से अपील की गई है कि जनपद में यदि किसी को बाल विवाह की जानकारी मिले तो वह इसकी सूचना चाइल्ड लाइन 1098 महिला हेल्प लाइन 181 जिला प्रोबेशन अधिकारी 7518024061 व सम्बन्धित थाने को दे सकते हैं।