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राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित

 

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृति नहीं करेगा।
राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है, 03 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे राज्य सूचना आयुक्त को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रू0 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा। यदि राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा। यदि राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्याधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृति फायदे प्राप्त कर रहा है यहां राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।
राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप-1 में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ-226001 (विधान भवन गेट न०-6 के सामने) को दिनांक 07 जुलाई, 2021 तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथया कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक दस्ती पहुँचाकर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं। दिनांक 07 जुलाई, 2021 को सायं 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से दिनांक 07 जुलाई, 2021 को सायं 05.00 बजे तक भिजवायें। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।