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अल्पसंख्यक वर्ग के युवक/युवतियों के लिये टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित

आगरा,राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की टर्मलोन योजना के अन्तर्गतु लाभार्थियों के चयन हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रु0 एक लाख व अधिकतम रु0 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा लाभार्थी ऋण की वापसी 05 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जाएगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एम0डी0एफ0सी0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0/लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विकास भवन से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर भरकर दिनांक 30 जून 2021 की सायं 05 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकतें हैं।