नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबन्ध (1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रभावी मानी जाएगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है।
बी.ए, एलएलबी शिक्षित श्री सत्येन वैद्य ने एक अधिवक्ता के रूप में 03 नवम्बर, 1986 को एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। वे 1986 से 2009 तक शिमला जिले के विभिन्न न्यायालयों में और 2009 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, सेवाओं और मध्यस्थता मामलों के अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का 31 वर्ष का अनुभव है