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दहेज लोभी डाक्टर पति को कोर्ट से नहीं मिली राहत

सुल्तानपुर (DVNA)। जनपद के थाना क्षेत्र संग्रामपुर में 10 वर्ष पूर्व दहेज उत्पीडऩ व दहेज मांग के अभियुक्त डॉक्टर मोहम्मद इलियास निवासी सहजीपुर को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर जज अभय श्रीवास्तव ने कोई राहत न देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पूर्ववत बरकरार रखा है ।साथ ही पति को पत्नी अफसाना खातून को 5000 रूपये अदा करने का आदेश भी दिया है ।
अभियोजन के मुताबिक 25 मई 2008 की घटना दर्शाते हुए वादिनी मुकदमा अफसाना खातून ने अपने पति समेत परिजनों पर दहेज उत्पीडऩ व दहेज मांग का मुकदमा स्थानीय थाना संग्रामपुर में दर्ज कराया था । दौरान विचारण अपर अपर मुख्य मजिस्ट्रेट श्रीमती अमृता शुक्ला ने आरोपी पति को 1 वर्ष की सजा व ?5000 का जुर्माना सजा से दंडित किया था ।जिस की अपील पति द्वारा सेशन कोर्ट में की गई थी। वादिनी अफसाना खातून की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहम्मद अनवर खान की दलीलों से संतुष्ट होकर विशेष न्यायाधीश ने 27 जुलाई को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बहाल रखने का आदेश के साथ ही पति को 5000 रूपये पत्नी को देने का आदेश दिया है।

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