मथुरा-DVNA । श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 16 अगस्त हो होगी। अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने के चलते कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त तय कर दी है। प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया।
श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में दावे दायर किए गए हैं। अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक उन्होंने जीपीआर जिओ रेडियोलॉजी सिस्टम से खुदाई होने सहित कई प्रार्थना पत्र दिए हैं। न्यायालय से अनुरोध किया है कि इन पर सुनवाई की जाए। सुन्नी वक्ख बोर्ड लखउन को कोर्ट के माध्यम से नोटिस भेजा था। पुन: नोटिस भेज रहे हैं। 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। शुक्रवार को दूसरे पक्ष ने अपना जबाव दाखिल किया।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसी मामले में वाद दायर किया गया है। वहां तीन अगस्त को सुनवाई होनी है। उच्च न्यायालय में रिट दायर कर डे टू डे हियरिंग की मांग की है, जिससे मसले का फैसला जल्द हो इसके इस पर तीन अगस्त को सुनवाई होनी है।
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