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सिसवा नगर पालिका परिषद का दो माह के अन्दर कराया जाए चुनाव: सर्वोच्च न्यायालय

महराजगंज-DVNA। सिसवा नगर पालिका परिषद का चुनाव दो माह के अन्दर कराया जाए, यह फैसला मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, इस की प्रति वादी अनूप कुमार पाठक ने जिलाधिकारी सहित उच्चाधिकरियों को भेज न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने की मांग की है।
      उन्होने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में लिखा है कि प्रार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 1822/2020 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-02-2021 जो नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार जनपद महराजगंज में अध्यक्ष पद का निर्वाचन 3 माह के अन्दर कराये जाने के आदेश बावत था उक्त आदेश का क्रियान्वयन/अनुपालन नियत अवधि में न किये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 1559/2021 दाखिल किय गया, जिस पर विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 21-06-2021 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि 3 माह के अन्दर अध्यक्ष पद का निर्वाचन कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु अब तक चुनाव सम्पन्न कराने मे कोई जानकारी नही मिली इसी बीच उक्त आदेश के विरूध अध्यक्ष रागिनी जायसवाल द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एलएलपी (सी) एन (एस) 4233/2021 दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई दिनांक 17-09-2021 को थी, उक्त तिथि को सम्बंिधत रिट में यह आदेश पारित किया गया कि 2 माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराया जाए, यदि राज्य की ओर से आज से 2 माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने में ढिलाई बरती जाती है तो इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
    वैसे मा0 न्यायालय ने 2 माह में चुनाव कराये जाने का आदेश तो दे दिया है और वादी इस की प्रतियों को जिलाधिकारी सहित अन्य उच्चाधिकारियों को भेज मा0 न्यायालय के आदेश के पालन की गुहार लगायी है, अब देखना है अधिकारी क्या कर रहे है।

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