लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति से मिली जानकारी के अनुसार हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सर्कुलर-4 में हज-2022 के आवेदकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्श में षिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्देषों का उल्लेख किया गया है:-
- अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। 65 वर्श से अधिक के आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे।
- ऐसे आवेदक जो पहले हज कमेटी या प्राइवेट टूर के माध्यम से हज पर नहीं गये हैं, और 31 मई, 2022 को 70 वर्श या उससे अधिक के हों (जिनकी जन्म तिथि 31 मई, 1952 को या उससे पूर्व की हो) अपने एक सहयोगी के साथ रिज़र्व श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे।
- 70़ के सहयोगी के रुप में उनके सम्बन्धियों में केवल पति/पत्नी, भाई/बहन, लड़का/लड़की, पोता/पोती, नवासा/नवासी, दामाद/बहू, भंाजा/भंाजी, भतीजा/भतीजी मान्य हैं। 70 वर्श से अधिक आयु का कोई आवेदक अकेले रिज़र्व श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेगा।
- एक कवर में दो 70़ आवेदकों के साथ दो सहयोगी आवेदन कर सकेंगे।
- 70़ आवेदक या उनके सहयोगी को अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी। किन्ही कारणवष 70़ आवेदक का आवेदन निरस्त होने पर उनके सहयोगी का आवेदन भी स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- कोविड-19 वैष्विक महामारी के दृश्टिगत हज आवेदन से हज सम्पन्न कराये जाने तक विषेश मानकों, नियमों, योग्यता मापदडों, आयु प्रतिबंधों एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित आवष्यकताओं एवं सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अन्तर्गत हज प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने दी है।
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