लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है
इस संबंध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए आवश्यक निर्देश अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड को दे दिये गये हैं। निर्गत शासनादेश के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
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