लखनऊः सिंचाई विभाग में संचालित पम्प/लिफ्ट नहरों, सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि 55000 लाख रूपये में से अवशेष 7700 लाख रूपये भुगतान किये जाने के लिए कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 16 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है यदि किन्ही कारणवश पिछले माह के बिल/देयों का सत्यापन समायोजन नहीं हो पाता है तो इसके आधार पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी। सत्यापन/समायोजन न होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। स्वीकृत की जा रही अग्रिम धनराशि के आहरण के पूर्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रयोजन हेतु पूर्व में आहरित अग्रिम का नियमानुसार समायोजन किया जा चुका है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अग्रिम के रूप में किये गये भुगतान के सापेक्ष सत्यापन/समायोजन की सूचना 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
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