ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधायें करायें सुनिश्चित
आगरा। मण्डलायुक्त अमित गुप्ता ने ताज टै्रपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक में कार्यों की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में प्लास्टिक के उपयोग पर जनपद स्तर पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा हेतु टीम बनाकर भेजें, जिससे जानकारी प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, ताकि प्लास्टिक पर रोक लग सकें। उन्होंने कूड़ा उठान एवं निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि कहीं भी कूड़ा जलाया न जाय, इसके लिए सफाई कर्मियों के साथ-साथ आमजन को भी जागरूक किया जाय। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि यदि सफाई कर्मियों को सम्भव हो तो इस संबंध में कार्यशाला आयोजित कर जागरूक किया जाय। उन्होंने नगर-निगम द्वारा कूड़ा जलाने वालों पर की गई कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।
श्री गुप्ता ने ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में आच्छादित नगर पंचायत/नगर निकाय/नगर पालिका परिषद की डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन संबंधित सूचनाओं को समय से प्रेषित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को निर्देशित किया कि मेडिकल वेस्ट का अस्पताल/नर्सिंग होम से नामित संस्था द्वारा उठाने की जांच, भुगतान एवं उठान की क्रास चेकिंग की जाय, जिससे उसकी हकीकत स्पष्ट हो सकें। उन्होंने सभी संबंधितो को निर्देश दिए कि जहां भी कूड़ा निस्तारण प्लांट लगने हैं या संचालित है, उसकी सूची उपलब्ध करायें। मण्डलायुक्त ने कूड़ा निस्तारण प्लांट मथुरा में बंद होने की जानकारी पर निर्देश दिए कि पूर्व से स्थापित यदि कोई कूड़ा निस्तारण प्लांट बंद है तो उसको पुनः संचालित कराने की कार्यवाही करायें। उन्होंने निर्देश दिये कि नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के अधिकारी लगातार सक्रिय रहकर पेठा भट्ठियों का निरीक्षण करते रहे कि कहीं भी कोयला न जलाया जाये और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें, साथ ही बड़ी पेठा इकाई जो गैस से संचालित है, उनकी गैस खपत आदि की जानकारी प्राप्त कर, साप्ताहिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि कोयला जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिए इस पर विशेष नजर रखी जाय। उन्होंने कहा कि ऐसे कोल डिपो जिनके द्वारा नियमानुसार अभिलेख आदि व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध पंजीकरण/लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्यवाही की जाये।
मण्डलायुक्त ने यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्टस एजेंसी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित कराये जाने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी व व्यापार कर विभाग को निर्देश दिए कि पंजीकरण में स्थान के अनुरूप संचालन नहीं है तो नियमानुसार कार्यवाही करें। साथ ही ऐसे वाहन जो निर्धारित समय सीमा से अधिक पुराने हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि यमुना किनारा मार्ग पर वाहनों के कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए शिफ्टिंग के कार्य को शीघ्रता से कराया जाय। उन्होंने नगर निगम तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में की जाने वाली आधारभूत व्यवस्थाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी व पुलिस विभाग को यमुना किनारा मार्ग पर खड़े होने वाले वाहनों को रोकने के निर्देश दिए। निर्धारित समयावधि के पूर्व के वाहनों की चेकिंग कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दिए। सड़क के दोनों किनारों पर कच्ची जगह होने के कारण उड़ने वाली धूल के स्थाई समाधान हेतु घास लगाने आदि की क्या कार्यवाही की गई अवगत करायें। उन्होंने विकास प्राधिकरण मथुरा तथा फिरोजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग आदि पर सफाई आदि के कार्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सफाई के कार्य को गम्भीरता से कराने को कहा। आगरा में मेट्रो की कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुरूप साफ-सफाई आदि का कार्य न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए कि समय-समय पर निरीक्षण करें और नियमानुसार जुर्माना आदि लगायें।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री नचिकेता झा, जिलाधिकारी आगरा श्री प्रभु एन0 सिंह, मथुरा श्री नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त श्री निखिल टीकाराम फुंडे, उपाध्यक्ष नगर निगम, आगरा श्री राजेन्द्र पेंसिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी व टी0टी0 जैड प्राधिकरण के सदस्य आदि उपस्थित रहें।
संवाद। दानिश उमरी