धार्मिक कार्यक्रम की आवाज बहार नहीं आनी चाहिए
कासगंज। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला करने के साथ-साथ यह निर्देश दिया है। कि परिसर से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए आदेश जारी कर 30 अप्रैल की डेट लाइन निर्धारित की गई है। इसके बाद यदि लाउडस्पीकर दिखे तो जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जायेगी।
मंदिर मस्जिदों पर तेज ध्वनि में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जहां पर परमिशन है। वहां पर भी मंदिर या मस्जिद परिसर के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। सरकार के इस कड़े फैसले से अब लोगों को अनावश्यक हो रहे ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। अब तमाम मस्जिदों व मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवाने का कार्य शुरू करा दिया है।जनपद कासगंज की पुलिस ने जिले के सभी थानाक्षेत्रों में स्थित मंदिरों व मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटवाने के कार्य को शुरू कर दिया है। जिसके तहत आज कस्बा सहावर में मस्जिद मंदिर से लाउडस्पीकर हटवाया गए उपजिलाधिकारी रविंद्र कुमार , थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ कस्बे की जामा मस्जिद, ख्वाजा साहब वाली मस्जिद, मोहल्ला काजी मस्जिद, औलिया मस्जिद, मोहल्ला कुरेशी मस्जिद, बंगले वाली मस्जिद, झंडा पीर वाली मस्जिद व स्टेट बैंक चौराहा मंदिर ,बड़ी माता मंदिर अन्य गांव क्षेत्र के मंदिर मस्जिदों से लगे लाउडस्पीकर को भी हटवाने में जुटी रही।सरकार की मंशा है कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजें और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर ही रहे धार्मिक कार्यक्रम की आवाज बहार नहीं आनी चाहिए।
संवाद। नूरुल इस्लाम