आगरा, अपर जिलाधिकारी (प्रो0) हिमांशु गौतम ने जनपद में स्थित समस्त होटल/गेस्ट हाऊस/लॉज/धर्मशाला/मैरिज सेन्टर एवं अन्य वह सभी आवासीय इकाईयां को निर्देशित किया है कि जहाँ पर्यटकों/यात्रियों/श्रृद्धालुओं को प्रवास/ठहरने की सशुल्क अथवा निःशुल्क व्यवस्था हो, का सराय एक्ट 1867 की धारा-3 के तहत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया है कि ऐसा न करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
उन्होंने ऐसी समस्त प्रकार की आवासीय इकाईयों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों/ प्रबन्धकों/संचालकों, जिनके द्वारा अभी तक सराय अधिनियम में पंजीकरण नहीं कराया है, को निर्देश दिये हैं कि उ0प्र0 पर्यटन कार्यालय, आगरा, 64-ताज रोड, आगरा से किसी भी कार्य दिवसों में सराय अधिनियम हेतु पंजीकरण फार्म प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्तुत कर, पंजीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के तहत आपके प्रतिष्ठान को सील करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिस हेतु सबन्धित आवासीय इकाईयों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामी/प्रबन्धक/संचालक स्वयं उत्तरदायी होगें।
संवाद , दानिश उमरी