अपराध

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

करीब 500 लोगों से लगभग 35 लाख रूपये का हुआ था फर्जीवाडा, दो अभियुक्त गिरफ्तार

कासगंज। थाना सिढ़पुरा पर वादी जितेन्द्र सोलंकी पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम कलानी थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी कि मेरे पास करीब 01 वर्ष पूर्व कुलदीप शर्मा पुत्र श्यामप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम सिकहरा थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज आये थे और मेरी पुत्री महक सोलंकी के नाम से गुलनाज प्रशिक्षण केन्द्र (N.G.O) खुलवाने हेतु 3500 रूपये सिक्योरिटी हेतु देने के लिये कहा, फिर बाद में लडकी महक को प्रत्येक माह 3500 रूपये वेतन के रूप मे देना बताया । कुलदीप शर्मा की बातों पर विश्वास करके मेरे द्वारा उन्हे 3500 रूपये दे दिये गये, इसके बाद कुलदीप शर्मा ने एक फर्जी नियुक्ति पत्र, आई कार्ड व तीन कुर्सी एक टेवल मुझे दी और बाकी सामान बाद में देने तथा लड़की का वेतन अगले माह से शुरु करने का आश्वासन दिया । जब लड़की को कई माह तक वेतन नहीं मिला तब मेरे द्वारा जानकारी की गयी तो मालूम हुआ कि गुलनाज प्रशिक्षण संस्थान संचालक अकरम सिद्दकी व सलमान सिद्दकी पुत्रगण लियाकत हुसैन नि0 मौ0 पन्तनगर कस्बा सिढ़पुरा है जिनके साथी नितेश भारद्वाज पुत्र प्रमोद कुमार नि0 ग्राम जौहरी थाना सहावर, प्रशान्त उपाध्याय पुत्र प्रेम किशोर नि0 वासी थाना गंजडुण्डवारा, रवि कुमार पुत्र राजकुमार नि0 खोजपुर थाना सहावर, गजेन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिह नि0 मोहनपुर थाना सहावर व अन्य करीब 50 व्यक्तियों का एक गिरोह है जो जनपद कासगंज एवं कासगंज के बाहर करीब 500 महिलाओं से रूपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र व आई डी देकर ठगी की शिकार बनाया । इस सूचना पर थाना सिढ़पुरा मु0अ0सं0 63/22 धारा 420/467/468/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया है ।
उपरोक्त घटना को पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा गंभीरता से लेकर उपरोक्त गैंग का पर्दाफाश करने हेतु क्षेत्राधिकारी पटियाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया । गठित टीम द्वारा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 1. सलमान सिद्दकी पुत्र लियाकत हुसैन नि0 मौ0 पन्तनगर कस्बा व थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज 2. नितेश भारद्वाज पुत्र प्रमोद कुमार नि0 जौहरी थाना सहावर जनपद कासगंज को गिरफ्तार किया गया । पूछताछ पर सलमान सिद्दकी ने बताया कि उसने व उसके भाई ने एक कम्पनी गुलनाज प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से वर्ष 2017 में रजिस्टर्ड करायी गयी थी जिसमें उनके द्वारा दो जिला प्रभारी, 45 सुपरवाइजर एवं ग्राम सभा सतर पर 450 सेन्टर बनाये गये थे । जिला प्रभारियों से 50-50 हजार रूपये, सुपरवाइजरों से 40 हजार रूपये तथा सेन्टर पर नियुक्त टीचरों से 3500 रूपये एडवांस के तोर पर सिक्योरिटी के रूप में कहकर लिये गये थे जिसके लिए हमने जिला प्रभारी को प्रति माह 20 हजार रूपये, सुपरवाइजरों को 15 हजार एवं सेन्टर पर टीचर्स को 3500 रूपये प्रति माह वेतन के रूप में दिये जाने के वायदा किया था । जबकि मेरे द्वारा किसी को कोई भी वेतन नहीं दिया गया है । ये सब रूपये मेरे भाई अकरम व साथियों द्वारा आपस में बाँटकर खर्च कर लिया गया है । इस धोखाधड़ी के सम्बन्ध में एक और अभियोग थाना सहावर पर अभियुक्त रितेश भारद्वाज के विरूद्ध दिनांक 07 मई को वादी चमन राजपूत पुत्र शंकरलाल द्वारा नौकरी व धोखाधड़ी के नाम पर पैसे माँगने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 104/22 धारा 406/420/504 भादवि पंजीकृत कराया गया है । अभियुक्तों द्वारा किन-किन और लोगों से धोखाधड़ी की गयी है इस सम्बन्ध में भी जानकारी करायी जा रही है । शीघ्र ही सम्पूर्ण गैंग का पर्दाफाश कर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

संवाद। नूरुल इस्लाम