अपराध

कासगंज पुलिस की अवैध सट्टा/जुआं व मादक पदार्थ माफिया के विरूद्ध की गयी बडी कार्यवाही

अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति भूमि, मकान, वाहन (अनुमानित बाजार मूल्य कीमत करीब 5 करोड रूपये) को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत किया गया जब्त

कासगंज। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा जनपद में विभिन्न जुआं/सट्टा माफिया व मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है इसी अभियान के क्रम में जुआं सट्टा माफिया व मादक पदार्थ तस्कर असलम पुत्र अब्दुल सलाम नि0 मौ0 बड्डू नगर थाना व जनपद कासगंज जिसके विरूद्ध वर्ष 1997 से वर्ष 2022 तक अवैध जुआं/सट्टा व मादक पदार्थों की तस्करी के एवं गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है । उक्त माफिया द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अपने तथा अपने परिजनों के नाम पर अवैध रूप से काफी चल एवं अचल सम्पत्ति एकत्रित की गयी थी । पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देशन में थाना कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा उक्त जुआं सट्टा माफिया की अवैध सम्पत्ति का विवरण निकलवाया गया तो पाया कि माफिया द्वारा अपनी पत्नी फरजाना के नाम पर 75.48 वग्र मीटर का एक मकान बड्डू नगर मे एवं एक मकान 68.69 वर्ग मीटर नवाब पीर छल्ला में, 111.6 वर्ग मीटर का मकान मौ0 नवाब स्थित ठण्डी सडक एवं भाई नाजिम व नाजिम की पत्नी नाजमीन के नाम पर 104 वर्ग मीटर का मौ0 नवाब बड्डू नगर मे मकान, और अपने भाई कासिम के नाम 0.0121 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं 1 टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कार स्वयं के नाम एवं 1 रायल इनफील्ड मोटर साइकिल अपने पुत्र सौहेल अंसारी के नाम क्रय की गई है । अभियुक्त के विरूद्ध थाना कासगंज पर मु0अ0सं0 434/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है जिसके अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु धारा 14(1) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गयी थी ।
जिलाधिकारी कासगंज द्वारा उक्त रिपोर्ट के क्रम में पारित आदेश दिनांक 13 मई 2022 के क्रम में अभियुक्त असलम व उसके परिजनों द्वारा अवैध रूप अर्जित सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने हेतु आज क्षेत्राधिकारी नगर कासगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कासगंज की एक संयुक्त टीम गठित की गयी । गठित टीम द्वारा उपजिलाधिकारी कासगंज एवं क्षेत्राधिकारी नगर व तहसीलदार कासगंज के साथ सम्बन्धित भूमि/स्थान पर जाकर सर्वप्रथम नियमानुसार मुनादी करायी गयी, तत्पश्चात उक्त सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार कासगंज को कुर्कशुदा भूमि/दुकानों का रिसिवर नियुक्त किया गया है ।
उक्त सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपजिलाधिकारी कासगंज, क्षेत्राधिकारी नगर कासगंज, तहसीलदार कासगंज के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक कासगंज आदि अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे ।

संवाद। नूरुल इस्लाम