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अजमेर शरीफ़ दरगाह कमेटी के पक्ष में हुआ में हुआ निर्णय


नया बाजार हवेली में कुुर्की का प्रथम चरण पूरा

अजमेर । दरगाह कमेटी की नया बाजार स्थित वक्फ अल्लाह बख्श रमज़ानी की एक सम्पत्ति दो मंजिला हवेली, ए.एम.सी. नं. 13/332 है। यह सम्पत्ति दरगाह कमेटी द्वारा स्व. गोकुलचंद पुत्र स्व. गिरधारी लाल को रुपये 75 प्रतिमाह की दर से किराये पर दी हुई थी। दरगाह कमेटी द्वारा गोकुलचंद पर उक्त परिसर की बेदखली का एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने दरगाह कमेटी के पक्ष में निर्णय देते हुए परिसर को खाली कराने के आदेष प्रदान किये। मुकदमे के दौरान गोकुलचंद की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान श्रीमती हंगामी बाई व अन्य के नाम मुकदमा चला। श्रीमती हंगामी बाई व अन्य वारिसान ने इनके कब्जेषुदा परिसर का खाली कब्ज़ा सौंप दिया था लेकिन इनके द्वारा उप-किरायेदारी पर दिये हुए अनाधिकृत व्यक्ति उक्त परिसर मे काबिज़ हैं। अनाधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय ने कुर्की जारी की और दिनांक 24.05.2022 को न्यायालय के नाजिर राजेश जैन व अन्य स्टाफ के साथ कुर्की का प्रथम चरण पूर्ण हुआ एवं द्वितीय चरण में पुलिस इमदाद से खाली कब्ज़ा दिलवाया जाएगा। दरगाह कमेटी से सहायक नाजिम शादाब अहमद, कामदार शाह नवाज़, निजी सहायक नाजिम फजले मतीन, सहायक कामदार नौशाद, जावेद अहमद, सलीम नवाज़ व चांद भी मौके पर उपस्थित रहे।

संवाद। मो नज़ीर क़ादरी