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ताजमहल के 5 सौ मीटर की दूरी तक की सभी दुकानें बंद

एडीए ने सर्वे से पहले दुकानें बंद करने का नोटिस किया जारी

आगरा , ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी. क्योंकि इस संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने के आदेश दिए हैं. एडीए ने सर्वे से पहले दुकानें बंद करने को नोटिस जारी कर दिया है। इसके विरोध में आज संघर्ष समिति ने ताजगंज बंद करने का आह्वान किया है।
संघर्ष समिति से सैय्यद इब्राहीम हुसैन ज़ैदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के निवास का घेराव करेंगे। केंद्रीय मंत्री से मुफ्त वकील मुहैया करवाने की मांग करेंगे। समिति प्रशांत भूषण समेत कई सीनियर वकीलों से मुफ्त पैरवी के लिए बात कर रही है। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ लगने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष गाइड नितिन सिंह ने बताया, “इस बार किसी भी मद के लिए समिति कोई चंदा नहीं लेगी। हम प्रशांत भूषण समेत कई बड़े वकीलों से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति बिना शुल्क 30 हजार परिवारों की मदद करने को तैयार होगा। वही हमारी अपील दाखिल करेगा। आज हमने ताजगंज बन्द का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री आगरा के सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल से हम अपने लिए सरकारी वकील की मांग करेंगे।”
सामिति के अध्यक्ष नितिन ने बताया, “एडीए ने अभी सर्वे पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों को 7 दिन के अंदर काम खत्म करने को कहा गया है। इसी बीच अपनी पीठ थप-थपाने के लिए उन्होंने 17 अक्टूबर तक प्रतिष्ठानों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। अभी उन्हें ही नहीं पता है की 500 मीटर की परिधि कहां तक लागू होगी।”
स्थानीय निवासी ने बताया कि 500 मीटर के क्षेत्र में बिजनेस नहीं होने से पर्यटक पानी के लिए तरस जाएंगे।