आगरा। दीवाली के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन की ओर से अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर प्रभारी अधिकारी आयुध ने इस वर्ष दीपावली का त्यौहार के मनाये जाने के लिये जरूरी दिशानिर्देश देते हुए बताया कि परम्परागत रूप से दीवाली को मनाया जाएगा। साथ ही एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन जनपद के अन्तर्गत हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोग अनुमन्य किया गया है।
उन्होंने बताया है कि उक्त आदेशों के आलोक में आगरा जनपद में अस्थाई आतिशबाजी के लाईसेंस दिनांक 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिये अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित।
पटाख़े खरीदने का ये रहेगा टाइम
ज़िला प्रशासन की ओर से आगरा के लोगों के लिए हरित पटाखों के विक्रय की समय सीमा प्रातः 10 बजे से रात्रि 08 बजे तक निर्धारित की गयी है। साथ ही हरित पटाखों को जनता के लिये चलाये जाने की समय सीमा रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये निर्धारित की गयी है।