ताजमहल के 500 की परिधि में अब नहीं बंद नहीं होंगी व्यवसायिक गतिविधियां
एडीए को नोटिस वापस लेने का दिया आदेश
आगरा। ताजगंज को लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत न्यायालय ने आगरा विकास प्राधिकरण को दिए सभी नोटिस वापस लेने के आदेश व्यापारियों में खुशी की लहर हालही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल के 500 मीटर को परिधि के अंदर आने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश पारित किया था।
जिसके चलते एडीए ने सभी व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। जिसका ताजगंज के व्यवसाई लगातार। विरोध कर रहे थे। कोर्ट इस आदेश से उनकी रोज़ी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ था।
विरोध के साथ साथ व्यापारी कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख रहे थे। जिस पर विचार करते हुए न्यायालय ने अपना आदेश वापस लेते हुए व्यापारियों के हित में नया आदेश पारित किया है। सुप्रीप कोर्ट से मिली इस बड़ी राहत से ताजगंज में खुशी का माहौल बना हुआ है।।