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भरगैन पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि अहमद नफीस उर्फ कालिया की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति कुर्क

संवाद। नूरूल इस्लाम

कासगंज पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति (कृषि भूमि, प्लाट एवं दुकान व मकान आदि) अनुमानित बाजार मूल्य 100,28,60,000 (एक अरब अट्टाइस लाख साठ हजार) रुपये को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत किया गया जब्त ।

कासगंज। पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर अपराध कारित करके अवैध श्रोतों से चल व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है इसी अभियान के क्रम में अभियुक्त गैंगलीडर अहमद नफीस उर्फ कालिया पुत्र मटरू खाँ नि0 मौहल्ला हसन थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज जिसके विरूद्ध अलग-अलग जनपदों में कुल 13 अभियोग भिन्न-भिन्न धाराओं में पंजीकृत है । अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा वर्ष 1993 से अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए भादवि में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 तथा हत्या एवं हत्या करने का प्रयत्न जैसे गम्भीर अपराध कारित करके तथा समाज विरोधी अन्य आपराधिक कार्यों में लिप्त रहकर अवैध रूप से अर्जित धन से चल व अचल सम्पत्ति अपने एवं अपनी पत्नी तथा पुत्रों एवं भाई के नाम क्रय की गयी है । जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 100,28,60,000 (एक अरब अट्टाइस लाख साठ हजार) रुपये है । अभियुक्त अहमद नफीस उर्फ कालिया उपरोक्त के विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मु0अ0सं0 270/2022 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना पटियाली जनपद कासगंज पंजीकृत है । इसी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पटियाली द्वारा अभियुक्त को अवैध रूप से अर्जित चल व अचल सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु धारा 14(1) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गयी थी।जिलाधिकारी कासगंज द्वारा उक्त रिपोर्ट के क्रम में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के क्रम में अभियुक्त अहमद नफीस उर्फ कालिया उपरोक्त द्वारा अवैध रूप अर्जित सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने हेतु आज दिनांक 16.11.2022 को पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार दुबे के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी पटियाली के नेतृत्व में थाना पटियाली की एक संयुक्त टीम गठित की गयी । गठित टीम द्वारा उपजिलाधिकारी रविन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पटियाली व तहसीलदार पटियाली के साथ सम्बन्धित भूमि/स्थान पर जाकर सर्वप्रथम नियमानुसार मुनादी करायी गयी, तत्पश्चात उक्त सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार पटियाली को कुर्कशुदा भूमि/दुकानों का रिसीवर नियुक्त किया गया है । उक्त सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपजिलाधिकारी पटियाली, क्षेत्राधिकारी पटियाली, तहसीलदार पटियाली के अतिरिक्त थाना प्रभारी पटियाली मय फोर्स व तहसील के अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे ।

आपराधिक इतिहास अभि0 अहमद नफीस उर्फ कालिया पुत्र मटरू खाँ निवासी हसन थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज –

  1. मु0अ0सं0 81/1993 धारा 147/353/225/224 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
  2. मु0अ0सं0 04/1999 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
  3. मु0अ0सं0 244/2006 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
  4. मु0अ0सं0 45/2008 धारा 147/148/149/307/302 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
  5. मु0अ0सं0 86/2008 धारा 147/506/504 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।
  6. मु0अ0सं0 197/2022 धारा 147/148/149/323/504/427/425/307 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज ।
  7. मु0अ0सं0 02/1999 धारा 186/352/504/506 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
  8. मु0अ0सं0 221/2008 धारा 323/504/506 भादवि थाना राजा का रामपुर जनपद एटा ।
  9. मु0अ0सं0 189/2008 धारा 504/506 भादवि थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ ।
  10. मु0अ0सं0 195/2022 धारा 147/148/452/336 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज ।
  11. मु0अ0सं0 136/2019 धारा 452/307147/148/149/323/504/506/427 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज ।
  12. मु0अ0सं0 270/2022 धारा 4/5, 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पटियाली जनपद कासगंज ।
  13. मु0अ0सं0 265/2022 धारा 4/5, 2/25 आर्म्स थाना पटियाली जनपद कासगंज ।