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मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत सोलर पावरलूम प्लांट लगाने पर बुनकरों को मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी

संवाद। नूरूल इस्लाम


कासगंज: प्रदेश में पावरलूम बुनकरों को गैर पारंपरिक ऊर्जा से लाभान्वित करने, पर्यावरण संरक्षण और उन्हें वस्त्र उत्पादन की प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत पात्र पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। संयंत्र स्थापित करने में 50 फीसदी राशि, लाभार्थी को अपने स्त्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी। अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति के पावरलूम बुनकरों को प्लांट की कुल लागत पर 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। 25 फीसदी राशि लाभार्थी को अपने स्त्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी। बुनकर की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो। बुनकर वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो तथा बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र व विद्युत विभाग द्वारा निर्गत विद्युत कनेक्शन का प्रमाण पत्र होना चाहिये। बुनकर के पास आधार कार्ड व फोटोयुक्त वोटरकार्ड के साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये उपयुक्त स्थान या छत उपलब्ध होना चाहिये।