आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली; उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा श्री विवेक संगल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, शुक्रवार को जिला कारागार आगरा का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला कारागार, आगरा के अधीक्षक पीडी सलोनीया, डिप्टी जेलर, सुनील कुमार, के.पी. सिंह एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा जिला कारागार, आगरा के पुरुष अस्पताल वार्ड, पुरुष बैरक, महिला अस्पताल वार्ड, महिला बैरक एवं पाकशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निरुद्ध बंदियों ने उपचार, प्राथमिक उपचार एवं न्यायालय से पेशी/तिथि न आने का उल्लेख किया गया, जिसके संबंध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला कारागार के अधीक्षक पीडी सलोनीया को निर्देशित किया कि ऐसे बंदी, जिनकी न्यायालय में समय से तारीख नहीं आ रही है, उनकी सूची तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
साथ ही निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला कारागार, आगरा में कार्यरत डॉक्टर से भी बंदियों के इलाज से संबंधित वार्तालाप की गई, जिसके संबंध में कार्यरत डॉक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा समय-समय पर सभी निरुद्ध बंदियों का यथोचित उपचार किया जाता है। साथ ही निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा निरुद्ध बंदियों से यह भी कहा गया कि जिन निरुद्ध बंदियों के पास मुकदमे की पैरवी किए जाने हेतु अधिवक्ता नहीं है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा से निशुल्क अधिवक्ता की मांग कर सकते है।
इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधीक्षक जिला कारागार, आगरा को भी निर्देशित किया गया कि ऐसे बंदियों को चिन्हित कर उनके प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। सचिव, Sd (ज्ञानेंद्र त्रिपाठी)