अन्य

सेंट्रल जेल में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से कराया गया अवगत

आगरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा विवेक संगल के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को केंद्रीय कारागार आगरा में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान केंद्रीय कारागार आगरा के जेलर दीपांकर भारतीय, जेलर आलोक सिंह, कर्मचारी गण एवं निरुद्ध बंदी उपस्थित रहे। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के सचिव ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा मानवाधिकार के विषय में निरुद्ध बंदियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त निरुद्ध बंदियों को यह बताया कि मानवाधिकार हर मनुष्य का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारो का हनन हो रहा है तो वह अपने अधिकार के प्रति आवाज उठा सकता है।

साथ ही यह भी कहा गया की जिन निरुद्ध बंदियों के पास अपील तैयार किए जाने हेतु अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के माध्यम से निशुल्क अधिवक्ता की मांग कर सकता है। साथ ही अपने आसपास रहने वाले निरुद्ध बंदियों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। शिविर का समापन सौहार्द पूर्ण रहा।