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यूपी में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे चुनाव


लखनऊ-इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश,

लखनऊ। यूपी में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आज हुआ है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे चुनाव करवाने का फैसला सुनाया है। प्रदेश नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया,हाईकोर्ट ने ,यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला,नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया साथ ही नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी बताया 7 दिसंबर का शासन का जारी नोटिफिकेशन रद्द किया गया।अब चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्टजब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा,यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका। न्यायालय की बैंच जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया ने फैसला सुनाया हैं।