राजनीति

अन्य पिछड़ा वर्ग(ओ बी सी ) को आरक्षण मिलेगा उस के बाद नगर निकाय चुनाव कराएंगे- योगी

लखनऊ,उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की प्रतिक्रीया भी आई है। योगी ने साफ तौर पर कहा कि कि पहले प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल, कोर्ट ने निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।