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दुकानोें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी के लिए दिन हुये निश्चित बन्दी ओदशों का सख्ती से हो पालनः जिलाधिकारी

संवाद। नूरूल इस्लाम

कासगंज: उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) और दुकान वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 6 व 7 में वणर््िात प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट हर्षिता माथुर द्वारा जनपद कासगंज में वर्ष 2023 के लिए दुकानोें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी के लिए दिन निश्चित किये हैं।
जिसके अंतर्गत कासगंज नगर क्षेत्र में सोमवार को नाईयों की दुकानें छोड़कर नगर की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेगें, फार्मेसी एव गैस की एजेन्सी की दुकानों इसमें शामिल नहीं हैं। कासगंज नगर में ही रविवार को नगर की समस्त फार्मेसी एवं छापा कारखानें बन्द रहेंगें व बुद्धवार को कासगंज नगर की समस्त गैस एजेन्सियॉ बन्द रहेंगी।
सोरों नगर क्षेत्र में शुक्रवार को नाईयों की दुकानें छोड़कर समस्त दुकानें बन्द रहेंगी। सहावर कस्बे की समस्त दुकानों के लिए नाईयों की दुकान छोड़कर बंदी का दिन बुधवार है तथा अमांपुर कस्बे की समस्त दुकाने एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए नाईयों की दुकान छोड़कर रविवार को बन्द रहेंगी। बिलराम कस्बे की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए नाईयों की दुकान छोड़कर बुधवार को तथा मोहनपुर कस्बे की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों गुरूवार को बन्द रहेंगें।
इसी प्रकार गंजडुण्डवारा में मंगलवार को समस्त दुकानों के लिए नाईयों की दुकान छोडकर बन्दी रहेंगी और शुक्रवार को केवल हैण्डलूम की दुकानों हेतु बन्दी रहेंगी। भरगैन में शुक्रवार को कस्बे की समस्त दुकानों एव वाणिज्य अधिष्ठानों बंद रहेंगे। पटियाली में रविवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेंगे तथा सिढ़पुरा में बुधवार को नाईयों की दुकान छोड़कर समस्त दुकानें बन्द रहेंगी ।