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एडीए ने किया निर्माणधीर बिल्डिंग को सील

आगरा। कारगिल पेट्रोल पंप के सामने पिज़्ज़ा हट के बगल में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 का एक के अंतर्गत सील किया गया सीलिंग की कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता मीनाक्षी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता धर्मवीर सिंह बंसल व राज कपूर तथा संबंधित थाने के पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ता के सहयोग से संपादित की गई।

बताया गया है लोहामंडी अनूप बेदी द्वारा कारगिल पेट्रोल पंप के सामने पिज़्ज़ा हट के बराबर अपनी बिल्डिंग में चल थे निर्माण कार्य में अपने स्वीकृत नक्शे के हिसाब से निर्माण न कराते हुए। नियमों के विरुद्ध इमारत में कार्य करवा रहे थे। जिस पर कार्यवाही करते हुए। इस बिल्डिंग को सील किया गया है।