लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के बेटे रामपुर के स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उनकी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है. मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी.
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी. अब्दुल्ला आजम विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी थी और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी.