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योगी सरकार का उत्तर प्रदेश की जनता को होली का तोहफ़ा

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3 साल तक नहीं लगेगा कोई टैक्स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को होली का तोहफ़ा दिया है।
योगी सरकार की संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं देनी होगी। इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा। सभी जनपदों के आरटीओ को यह निर्देश भेजा जा चुका है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहन को खरीदा जाता है तो यह छूट 5 साल तक मान्य होगी।


सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी। यह 14 अक्टूबर से 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगा। इसके अलावा, 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में, यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक, राज्य में निर्मित, बेची गई ईवी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।


इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले सभी ऑटोमोबाइल को संदर्भित करता है जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूपी सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।