लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को लखनऊ की स्थानीय अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग में कथित 2600 करोड़ रुपये के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) घोटाले को लेकर प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के मामले में एक साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लू को सजा सुनाई और कहा कि अगर उन्होंने जुर्माने की रकम अदा नहीं की तो उन्हें और 15 दिन जेल में बिताने होंगे।
उल्लेखनीय है कि श्रीकांत शर्मा ने 2019 में अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की थी जिसमें अदालत से लल्लू को बुलाने और दंडित करने के लिए कहा था क्योंकि उन्होंने (लल्लू) सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ अशोभनीय आरोप लगाया था और यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित हुआ था। लल्लू को तलब कर मुकदमा चलाया गया।
पीटीआई-से फोन पर हुई बातचीत में अजय कुमार लल्लू ने कहा, ‘‘मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं लेकिन विधि विशेषज्ञों के परामर्श से इस मामले को लेकर उच्च अदालत में अपील करूंगा।