देश विदेश

राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का मिला नोटिस

22 अप्रैल तक ख़ाली करना होगा सरकारी आवास

नई दिल्ली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की ओर से नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा।


राहुल गांधी 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। लेकिन मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनके सांसदी अयोग्य घोषित कर दी गई थी। इसी कारण बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है।


कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी के प्रति भाजपा की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। उन्होंने कहा कि 30 दिनों की समयावधि के बाद, कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।