नई दिल्ली। लक्षद्वीप से सांसद और राकांपा नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता संसद के निचले सदन ने बहाल कर दी। मोहम्मद फैजल को इस साल जनवरी में 10 साल की जेल की सजा के साथ एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
फैज़ल ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और अपनी दोषसिद्धि और सजा का निलंबन प्राप्त किया था।
लोकसभा सचिवालय अधिसूचना ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल की अयोग्यता को राजपत्र अधिसूचना सं. 21/4(1)/2023/टीओ(बी) दिनांक 13 जनवरी, 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के साथ पठित, 1951, आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन काम करना बंद कर दिया है। फ़ैज़ल की सदस्यता की बहाली इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हुई है।
फैजल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लोकसभा से अपनी अयोग्यता को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है।
राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि अयोग्यता को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को उनकी सजा और सजा को स्थगित करने का आदेश पारित किया था, हालांकि यह एक स्वागत योग्य कदम है।