प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने को लेकर कहा यह उचित होगा कि वह परिणाम जारी न करें। अगर बोर्ड ऐसा करना चाहता है तो वह इस शर्त के साथ जारी करें कि प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के निर्णय के अधीन होगा।
मामले में सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता तान्या पांडेय ने सीटीईटी में बीएड डिग्रीधारकों के परिणाम जारी पर रोक लगाने की मांग की है।