उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में आदर्श आचार सहिंता लागू

पहला चरण 4 मई को दूसरा चरण 11 मई , मतगणना 13 मई को

लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव दो चरणों में होगा, वोटिंग का पहला चरण में 4 मई को दूसरा चरण 11 मई को होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान किया है। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी पहले चरण की अधिसूचना 11 अप्रैल को और दूसरे चरण की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे। नामांकन पत्रों का क्रय औऱ जमा करने की तारीख पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगी। निर्देश पत्रों की संवीक्षा पहले चरण के लिए 18 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 25 अप्रैल को होगी। नामंकन वापसी पहले चरण में 20 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 21 अप्रैल को किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 28 अप्रैल को किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा कहा गया कि –
14684 पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा।17 नगर निगम में जो ईवीएम से कराया जाएगा।
नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव मतपेटिका से कराया जाएगा।
साल 2017 के मुकाबले इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। करीब 96 लाख 35 हजार 832 वोटर्स इस बार बढ़े हैं। 2017 के सापेक्ष इस बार सात निकाय बढ़े हैं। 760 निकाय इस बार हैं। 653 साल 2017 में थे। 2 हजार 361 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं।
साल 2017 के मुकाबले साल 2023 में 2024 पदों (अध्यक्ष महापौर और पार्षद) की बढ़ोतरी हुई है।
साल 2023 में 2 लाख मतदानकर्मियों की जरूरत पड़ेगी।

ख़र्च की सीमा

महापौर के लिए 80 वार्ड से कम 35 लाख रुपये, 80 से ज्यादा 40 लाख रुपये। नगर पालिका के लिए 9 लाख और 12 लाख। पार्षद नगर निगम के लिए 3 लाख खर्च सीमा होगी। अतिसंवेदनशील केंद्रों का चिह्नीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को कहा है कि संवेदनशीलता का आकलन करके सूचित करें।

आदर्श आचार संहिता