नई दिल्ली। गत दिवस भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चार राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित किया गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया।
क्या है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी बनने के मानदंड?
चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यदि वह निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है।
यदि पार्टी आम चुनाव में कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा (संसद के निचले सदन) में कम से कम 2% सीटें जीतती है।
यदि पार्टी लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करती है।
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यदि पार्टी को कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
सभी मान्यता प्राप्त दलों को सस्ती जमीन, टैक्स छूट के अलावा सरकार के स्तर पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय दल को दिल्ली में पार्टी के नाम पर ऑफिस भी आवंटित होता है।