उत्तर प्रदेश

आदर्श चुनाव आचार संहिता के साथ ही जनपद में धारा 144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

संवाद। नूरूल इस्लाम


कासगंज: राज्य नर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की अधिसूचना जारी होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा आगामी त्यौहारों एवं निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 15 मई 2023 तक के लिये निषेधात्मक आदेश पारित किये गये हैं। जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं।
जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे या सोशल मीडिया के माध्यम से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जायेगी और ना ही कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। जनपद की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा। सोशल मीडिया (फेस बुक व्हाट्सअप या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने की अनुमति नहीं है। पूजा स्थलों का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जा सकेगा।

किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर चलने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन या लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। झूठी अफवाहें फैलाने वालों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर किसी भी इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डिबेट या परिचर्चा आयोजित नहीं की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, मण्डियों आदि में सोशल डिस्टेंस का पालन हो तथा मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाये। जारी आदेशों का उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।