गाजीपुर। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को विश्व हिंदू परिषद नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराया गया और उन्हें एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ चार साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अफ़ज़ल की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। पांच बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 1996 में नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के लिए गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।
कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन खत्म हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।