उत्तर प्रदेश

मतदाताओं को प्रलोभन देने, रूपया, शराब या अन्य सामग्री बांटने पर होगी कड़ी कार्यवाही-जिला मजिस्ट्रेट

संवाद। नूरूल इस्लाम

कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देकर मतदान प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद धनराशि, शराब या अन्य किसी सामग्री का वितरण एवं प्रत्याशियों के मध्य तनाव आदि की घटनाओं पर पैनी नजर रखने के उद्देश्य से उड़न दस्ता टीम व स्थायी निगरानी टीमें जनपद मंे प्रतीक आवंटन की तिथि से सक्रिय हैं।
नामित उड़न दस्ता टीमें वाहनों और व्यक्तियों की चैकिंग तथा मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु उनके बीच रूपया, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, मतदाताओं को रिश्वत देकर प्रलोभन देने आदि की शिकायतें मिलने पर तुरंत जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। यदि किसी व्यक्ति के पास 02 लाख रू0 से अधिक की धनराशि मिलती है तो उसके सम्बंध में कागजात दिखाने होंगे। सम्बंधित धनराशि के कागजात न होना संदेह का पर्याप्त आधार है, इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा और सम्बंधित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 वैभव शर्मा ने आम जनता और राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि निर्वाचन के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी साथ लेकर न चलें। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक कार्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता है तो उसके पास धन के श्रोत और उसके प्रयोग कारण बताने हेतु समुचित कागजात होना चाहिये।