अन्य

मतदान में मतदाता पर्ची के साथ ही मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र होंगे मान्य

संवाद/ नूरुल इस्लाम


कासगंज। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये अब मतदाता को अपनी वोटर पहचान पर्ची के साथ में पोलिंग बूथ पर एक पहचान पत्र साथ में लाना जरूरी है। सिर्फ मतदाता पहचान पर्ची ही वोट डालने के लिये पर्याप्त नहीं है। पूर्व में इसके लिए 11 पहचान पत्र मान्य किये गये थे। अबकी बार दिव्यांगजनों हेतु जारी किया जाने वाला यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी मतदान करने हेतु मान्य किया गया है। इस प्रकार मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त कुल 12 पहचान पत्र विकल्प के रूप में मान्य हैं।

मतदान स्थल पर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपिक या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 12 विकल्पों में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये।

फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक। पेनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड। मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। फोटोयुक्त पेंषन दस्तावेज। सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र।

आधार कार्ड के अतिरिक्त यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलाय भारत सरकार आदि विकल्पों में से कोई भी एक पहचान दस्तावेज वोट डालने के लिये मतदाता को साथ में लाना अनिवार्य है, तभी वोट डाला जा सकेगा।