संवाद/ नूरुल इस्लाम
कासगंज। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये अब मतदाता को अपनी वोटर पहचान पर्ची के साथ में पोलिंग बूथ पर एक पहचान पत्र साथ में लाना जरूरी है। सिर्फ मतदाता पहचान पर्ची ही वोट डालने के लिये पर्याप्त नहीं है। पूर्व में इसके लिए 11 पहचान पत्र मान्य किये गये थे। अबकी बार दिव्यांगजनों हेतु जारी किया जाने वाला यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी मतदान करने हेतु मान्य किया गया है। इस प्रकार मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त कुल 12 पहचान पत्र विकल्प के रूप में मान्य हैं।