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आपके जिले में 15 से 19 मई तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयुक्त करेंगे सुनवाई

राज्य सूचना आयुक्त द्वारा मण्डल आगरा में विकेन्द्रीकृत सुनवाई का लगाया जाएगा कैम्प

आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री अजय कुमार उप्रेती द्वारा आगरा व अलीगढ़ मंडल की लगभग 900 वादों की सुनवाई आगरा के मंडलायुक्त सभागार में दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 19.05.2023 तक की जाएगी। आयोग द्वारा वादकारियों की सहूलियत के लिए जनपद भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इससे वादकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इससे उनकी ऊर्जा, धन एवं समय की भी बचत होगी। इस कैम्प में सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जायेगी।

मण्डल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लम्बित पड़े वादों को सुनकर उनका निस्तारण किया जायेगा। इस हेतु मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा जनपद में 15 से 19 मई तक कैम्प लगाकर मंडलों पर जन सुनवाई कर सूचना संबंधी वादों तथा वर्षों से विलंबित पड़े प्रकरणों का निर्णय किया जायेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की और विभिन्न जानकारी दी जायेगी। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस कार्यवाही में प्रतिभाग कर वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। कैंप में सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के अन्तर्गत आगरा मण्डल व अलीगढ़ मण्डल के 900 से अधिक वादों की सुनवाई की जायेगी।


जिला सूचना कार्यालय, आगरा द्वारा प्रसारित।