सूचना आयुक्त की कड़ाई आई काम, सुनवाई में शत्-प्रतिशत् उपस्थित रहे जन सूचना अधिकारी।
आगरा। सुनवाई के तृतीय दिन राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा आगरा व अलीगढ़ मंडल से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की विकेन्द्रीकरण सुनवाई मण्डलायुक्त सभागार में की गई। सूचना आयुक्त ने बताया कि आज कुल 197 अपीलों/शिकायतों को सुनकर 80 प्रतिशत मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनपद अलीगढ़ के चंडौस निवासी चौधरी बलराम द्वारा खण्ड विकास अधिकारी चंडौस से विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना अधिकार के तहत एक दर्जन से अधिक आवेदन किये गये, लेकिन किसी में भी सूचना प्रदान नहीं की गई, सूचना आयुक्त ने सभी सूचनायें मौके पर ही प्रदान करा सभी आवेदनों का निस्तारण किया गया।
जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अधिशासी अधिकारी अभय रंजन द्वारा तीन अलग-अलग सूचना आवेदनों पर सूचना उपलब्ध न कराने पर कुल 75 हजार तथा मैनपुरी की ही नगर पंचायत ज्योति खड़िया के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार पर तीन अलग-अलग सूचना आवेदनों पर भी सूचना उपलब्ध न कराने पर कुल 75 हजार का दण्ड मौके पर ही लगाया गया, इससे पूर्व इन्हें स्पष्टीकरण देने हेतु सूचना आयुक्त द्वारा एक मौका दिया गया था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
सूचना आयुक्त महोदय ने अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, मथुरा कार्यालय के क्लर्क द्वारा लाल स्याही से हस्ताक्षर कर सूचना देने पर 24 घण्टे में कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, उक्त प्रकरण में कोई स्पष्टीकरण न मिलने पर उक्त लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, जिस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, एटा में कार्यालय लिपिक द्वारा सूचना न देने पर 24 घण्टे में सूचना देकर सूचना आयुक्त को कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद हाथरस के तहसीलदार द्वारा सूचना अधिनियम 2005 का गलत सन्दर्भ देकर सूचना प्रदान नहीं करने पर सूचना आयुक्त द्वारा पत्र लिखकर उन्हें जन सूचना अधिकारी के पद से हटाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आज सुनवाई में जिला विद्यालय निरीक्षक, हाथरस तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को आयोग द्वारा तलब किया गया, सुनवाई में उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध शमन जारी किया गया।