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हत्या में दोषी पाने पर जाने पर मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा


संवाद/ विनोद मिश्रा


बांदा। जिला कारागार में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के यहां होश फाख्ता हो गये। माथे पर गहरी चिन्तायें देखी गईं। उसे अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताते चलें कि अवधेश राय हत्याकांड साल 1991 में हुआ था। तकरीबन 32 साल पुराने मामले में अब दोष सिद्ध हो गया है। इस मामले में पूर्व में एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता अवधेश राय की दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनके घर के सामने बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी।


वाराणसी एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को उनके लहुराबीर आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।