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श्रीमान् सम्पादक महा ेदय,
आगरा
आगरा। शहर काग्रेस कमेंटी आगरा के महासचिव सैय्यद इब्राहीम हुसैन जैदी ने अपने ब्यान मे
कहा कि माननीय सुप्रीम कार्ट ने ताजमहल के 500 मीटर परिधि में प्रदूषण युक्त वाहना ें क े प्रव ेश
रा ेकन े का आदेश दिया ह ै। उपरा ेक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ नगला पैमा, गढ़ी
बंगस, अहमद बुखारी, दशहरा घाट प्राचीन मन्दिर, दरगाह अहमद बुखारी, राजीव नगर आदि पर
ही लाग ू हा ेता ह ै जबकि ताजमहल की 500 मीटर परिधि म ें तमाम आगरा से बाहर के पर्यटका ें
के प्राईवेट चार पहिया वाहना ें व टैक्सिया ें एवं लोकल ई-रिक्शा व ऑटा े रिक्शा आदि का
जमावड़ा पुरानी मण्डी से आर. क े. स्टूडिया े, पाठक प्रेस बैरियर, चौक कागजियान, कुत्ता पार्क,
थाने के सामन े, खड ़े रहते ह ैं जिनस े जाम की स्थिति सदा बना रहती ह ै। इसके अतिरिक्त नगर
निगम की छोटी बड़ी गाड़िया व लोडर दिन भर आते-जाते ह ैं। इसके कारण किसी दुघ र्टना
घटने की स्थिति म ें एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहन भी समय स े घटना स्थल तक नही ं पहुंच
सकते। ऐसा प्रतीत हा ेता ह ै कि माननीय सुप्रीम का ेर्ट का आदेश ताजमहल की 500 मीटर की
परिधि के लिए न हा ेकर केवल नगला पैमा, गढ़ी बंगस, अहमद बुखारी, दशहरा घाट प्राचीन
मन्दिर, दरगाह अहमद बुखारी, राजीव नगर आदि के लिए की पारित किया ह ै। क्या ेंकि नगला
पैमा आदि क्ष ेत्रों के लिए किसी बीमार व्यक्ति के लिए ई-रिक्शा तक लेजाने की इजाजत नही ं ह ै
स्कूल जाने वाले बच्चे भी कई किला ेमीटर पैदल चल कर स्क ूल जाते ह ैं क्या ेंकि उनक े लिए
वाहन भी नहीं जा सकता। उक्त आदेश 500 मीटर परिधि के अन्य मा ेहल्लों व निवासिया ें को
प्रभावित नही ं करता केवल नगला पैमा, गढ़ी बंगस, अहमद बुखारी, दशहरा घाट प्राचीन मन्दिर,
दरगाह अहमद बुखारी, राजीव नगर आदि मा ेहल्ले ही प्रभावित ह ैं। इस ह ेतु आज तक किसी
वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं ह ुई जबकि बैकल्पिक मार्ग की मांग कई दशका ें से की जा रही
ह ै। आश्वासन के अतिरिक्त कुछ न मिला। स्थानीय निवासिया े ं पर सख्ती आ ैर पर्यटकों के वाहनों
का े इतनी ढील क्या ें दी जा रही ह ै। उपरा ेक्त के सम्बन्ध में शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मण्डल
जिलाधिकारी एवं कमिश्नर से मुलाकात कर समस्या के निराकरण ह ेतु अपनी बात रखेगा।