नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थीं।
जानिये राहुल गाँधी की संसद सदस्यता कब तक और कैसे बहाल होगी ?
किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर संसद सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ऐसे में अब राहुल के दोषसिद्धि पर स्टे लगाए जाने के बाद ऑटोमेटिकली उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी।
हालांकि, उनकी सदस्यता को बहाल करने की जानकारी लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर देती है। कई बार इसमें महीनों की भी देरी होती है। ऐसे में राहुल मानसून सत्र में तभी हिस्सा ले पाएंगे जब लोकसभा सचिवालय तुरंत अधिसूचना जारी करता है। ये सब कुछ इन दो बातों पर निर्भर करेगा…
1. राहुल कितनी जल्दी लोकसभा सचिवालय में संसद सदस्यता बहाल करने की अपील करते हैं।
2. लोकसभा सचिवालय उनकी अपील पर कितनी जल्दी में फैसला लेता है।
अगर किसी वजह से लोकसभा सचिवालय में उनकी अपील पर सुनवाई में देरी होती है तो राहुल सदस्यता बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।