इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया गया है। इस्लामाबाद स्थित जिला और सत्र न्यायालय ने आज उन्हें तीन साल जेल की सजा और एक लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भर पाने पर उन्हें छह महीने और जेल में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान पर सत्ता के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर लाभ कमाने का आरोप है।
स्थानीय मीडिया के अनुसार आज के फैसले के बाद इमरान खान को पांच वर्ष के लिए सक्रिय राजनीति से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रावलपिंडी की केंद्रीय जेल अडयाला भेजा जाएगा।