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हाईकोर्ट इलाहाबाद ने नियुक्ति योग्यता पर आवेदन के समय निर्णय लेने का दिए निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत्यु की तिथि को तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता न रखने के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इनकार करने के बीएसए बरेली के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही आवेदन की तिथि पर तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति योग्यता होने के आधार पर प्रकरण में दो माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने दिया।

अभ्यर्थी की नियुक्ति करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा गलत तरीके से आरक्षण लागू करने के कारण नियुक्ति से वंचित हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को सभी प्रकार के परिणामी लाभ व वरिष्ठता का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने अजय कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला।
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