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आरटीई एक्ट 2009 के बच्चों को सीबीएसई,आईसीएसई बोर्ड के निजी व कॉन्वेंट स्कूलों में प्रवेश न मिलने से जिलाधिकारी सख्त दो दिन में प्रवेश देने के निर्देश

निजी व कॉन्वेंट स्कूल प्रशासन की मनमानी पर जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने लिया संज्ञान,02 दिवस में चयनित छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के दिए कड़े निर्देश

जिलाधिकारी ने ऐसे निजी स्कूल संचालक जो बच्चों को प्रवेश देने में नहीं ले रहे रुचि, उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही के दिए निर्देश, ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे चयनित हैं लेकिन स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ है वह बीएसए कार्यालय में करें संपर्क,

शहर के 08 निजी व कॉन्वेंट स्कूल संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की श्रेणी में होने से आरटीई एक्ट 2009 से प्राप्त है छूट

आगरा। आरटीई 2009 अधिनियम के तहत आनलाइन,लाटरी के माध्यम से चयनित बच्चों को सीबीएसई,आईसीएसई बोर्ड से संचालित निजी व कॉन्वेंट स्कूलों द्वारा प्रवेश न दिए जाने की प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लिया तथा स्कूल प्रशासन की मनमानी पर जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने सख्त निर्देश दिए।
ऐसे बच्चे जो चयनित हैं तथा स्कूल भी आवंटित हुए हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों को प्रवेश देने में रुचि नहीं ले रहे हैं इसे जिलाधिकारी ने नियमों का गंभीर उल्लंघन माना।

जनपद आगरा में संचालित समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त,सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० विद्यालय (संविधान के अनुच्छेद 30 ( 1 ) के अन्तर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानो को छोड़कर) सभी को निर्देशित किया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत ऑनलाईन लॉटरी में चयनित शत प्रतिशत छात्र /छात्राओं का अपने-अपने विद्यालय में 02 दिवस में प्रवेश करते हुए आख्या तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में बीएसए को विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए।


साथ ही ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों का आर०टी०ई०एक्ट 2009 के अन्तर्गत ऑनलाईरी लॉटरी में प्रवेश हेतु नाम चयनित हुआ है, लेकिन विद्यालय द्वारा अद्यतन प्रवेश नहीं दिया गया है, वे अपने पुत्र / पुत्री के प्रवेश के सम्बन्ध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, अशोकनगर आगरा एवं कार्यालय जिलाधिकारी महोदय कलैक्ट्रेट आगरा में सम्पर्क कर आवेदन दे सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं।

इन स्कूलों को आरटीआई एक्ट में मिली है प्रवेश न लेने की छूट

जनपद में ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाएं,जिनके द्वारा अपना अल्पसंख्यक संस्थान का प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय में जमा करा दिया गया है।जो निम्न है,1- सेंट एंथोनी स्कूल,2- सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा कैंट,03- सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल, घटिया आजम खां,04-
सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा,05- सेंट जॉर्जेस कॉलेज- 3,गार्डन रोड बालूगंज 06- सेंट पैट्रिक जूनियर कॉलेज वज़ीरपुरा,07- सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज यूनिट – 1 आगरा,08- सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा, हैं अतः उपरोक्त स्कूल आरटीई अधि.2009 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं या छूट प्राप्त हैं।