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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन मिलेगी 51 हज़ार की मदद

योजनान्तर्गत कुल रू0 51 हजार की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान

विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को दी जायेगी प्राथमिकता

आगरा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने, आवेदकों की पात्रता एवं भुगतान की पत्र प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट www.cmsvy.upsdc.gov.in प्रारम्भ की गयी है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि योजनान्तर्गत रू0 35 हजार कन्या के खाते में एवं रू0 10 हजार वैवाहिक उपहार सामग्री तथा रू0 06 हजार कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जोडे़ की दर से कुल रू० 51 हजार की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है।

योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नवत् है-


कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 20 लाख तक होगी। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।

कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्त्तता/तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।


जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लिये जाने हेतु उक्त पोर्टल/वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण औचारिकताओं के साथ किसी भी जन-सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वंय ऑनलाइन कर सकते हैं।