योजनान्तर्गत आवेदक को एक मुश्त रू0 30 हजार की आर्थिक सहायता का प्राविधान
समाज कल्याण विभाग द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट पर करें आवेदन।
आगरा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत शासन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक और 60 वर्ष से कम आयु होने पर उनके परिवार के आश्रित को मृत्यु के दिनांक 01 वर्ष के अन्दर नये पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर, आवेदक को एक मुश्त रू0 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया पात्र आवेदक, समाज कल्याण विभाग द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट www.nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है।
यह जानकारी समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने दी है साथ ही उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवेदन पत्र में आधार लिंक बैंक खाता ही मान्य है। नवीन पोर्टल के चालू होने से पूर्व अवशेष पात्र आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण का कार्य शीघ्र ही किया जायेगा और लागू शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र आर्थिक सहायता भुगतान की प्रकिया सम्पन्न कराई जायेगी।
आवेदक द्वारा ऑलाइन आवेदन करते समय, आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर सभी कालमों को भरना तथा साथ में आधार कार्ड, स्वयं का फोटो, तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पन्त्र यथा-परिवार रजिस्टर/कुटुम्ब रजिस्टर नकल अथवा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, तथा आधार लिंक सी०बी०एस० बैंक खाता का होना आवश्यक है।
ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों को तिथिवार वरीयता क्रम, सॉफ्टवेयर से निर्धारित की जायेगी और भुगतान की प्रकिया उक्त वरीयता क्रम में की जायेगी तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन पत्रों की जाँच, जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जायेगी।